Unlock 4 गाइडलाइन

  • केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी होने के साथ ही उत्तराखंड सरकार ने भी प्रति दिन 2000 लोगों की आने की सीमा समाप्त कर दी है | इसके साथ ही स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर भी पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है | सरकार का तर्क है की यह कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिए बहुत जरुरी है | प्रदेश के लोगों को भी पंजीकरण करना होगा ,हालांकि एप्रूवल की जरुरत नहीं होगी | 

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  • चौथे चरण के इस अनलॉक में कई छूट हैं। लेकिन 30 सितंबर तक कंटेटमेंट जोन के लिए सख्त नियम होंगे। जो लोग हाई लोड एरिया से उत्तराखंड आएंगे उन्हें 14 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य है | 
  • मंगलवार को अनलॉक-4 के दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए। इसके तहत स्कूल, कॉलेज, शिक्षण और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि, ऑनलाइन और सोशल डिस्टेंस शिक्षा को संचालन की अनुमति है।
  • 21 सितंबर के बाद, सभी जिले अपने स्कूलों में 50% शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों को अनुमति दे सकते हैं। उन्हें ऑनलाइन कोचिंग, टेली काउंसलिंग और अन्य गतिविधियों की अनुमति होगी। इसके साथ ही, माता-पिता की लिखित अनुमति के साथ, 9 वीं से 12 वीं कक्षा के छात्र शिक्षकों के परामर्श के लिए स्कूल जा सकेंगे। स्कूल उपस्थिति के लिए छात्रों पर दबाव नहीं डाल सकते । ITI और अन्य कौशल विकास और उद्यमिता प्रशिक्षण संबंधित संस्थान भी संचालन शुरू करने में सक्षम होंगे।
  • 21 सितंबर के बाद सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षिक और खेल आयोजनों की अनुमति दी जाएगी। अधिकतम 100 लोग शामिल होंगे। फेस मास्क, शारीरिक दूरी और अन्य प्रावधानों का पालन करना होगा। 20 सितंबर तक, शादी में 50 लोगों को अनुमति दी जाएगी और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को अनुमति दी जाएगी। इसके बाद उनमें 100 लोग भी मौजूद रहेंगे।
  • सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इसी तरह के स्थान फिलहाल बंद रहेंगे। ओपन एयर थिएटर को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।

  • गाइडलाइन में कहा गया है कि कंटेटमेंट जोन में नियमों में सख्ती होगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकारें कंटेटमेंट जोन के बाहर अपनी मर्जी से लॉक-डाउन नहीं कर सकती हैं। 

  • दिशानिर्देशों में, 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर के अंदर रहने और केवल तभी आवश्यक काम होने पर ही बाहर जाने के लिए कहा गया है।

  • साथ ही सभी को आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करते रहने की सलाह दी गई है।

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In English 

Unlock 4 Guideline

  • With the release of the Unlock-4 guideline by the Central Government, the Uttarakhand Government has also ended the limit of 2000 people per day. Along with this, registration has also been made mandatory on the smart city website. The government argues that it is very important for contact tracing. People of the state will also have to register, although approval will not be required. 

Read 

  • This unlock of the fourth stage has many discounts. But by September 30, there will be strict rules for the containment zones.Those who come to Uttarakhand from high load area, 14-day quarantine is mandatory.

  • On Tuesday, Unlock-4 guidelines were issued. Under this, schools, colleges, educational and coaching institutes will remain closed till 30 September. However, online and social distance education is allowed to operate.

  • After September 21, all districts can allow up to 50% of teachers and non-teacher staff in their schools. They will be allowed online coaching, tele counseling and other activities. In addition, with the written permission of parents, students of 9th to 12th class will be able to go to school for counseling of teachers. Schools cannot force students to attend. ITI and other skill development and entrepreneurship training related institutes will also be able to start operations.

  • Social, religious, political, educational and sporting events will be allowed after 21 September. A maximum of 100 people will be involved. Face masks, physical distance and other provisions have to be followed. By 20 September, 50 people will be allowed at the wedding and 20 people will be allowed at the funeral. After this, 100 people will also be present in them.

  • Cinema halls, swimming pools, amusement parks, theaters and similar places will be closed for the time being. Open air theater will be allowed to operate.

  • The guideline states that there will be strictness in rules in the containment zones. The Central Government has said that the State Governments cannot lock-down outside the containment zones on their own.

  • In the guidelines, people over 65 years of age, people suffering from serious illnesses, pregnant women and children under 10 years have been asked to stay indoors and go out only when necessary work is done.

  • Also, everyone has been advised to keep using the Arogya Setu app.




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